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Bihar Fasal Sahayata Online-2023 इस बार फसल सहायता आवेदन पेपर लेस होगा।

POST UPDATE TODAY : 18.08.2022 

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FASAL SAHAYATA ONLINE

Latest New:- बिहार सरकार के द्वारा, सहकारिता विभाग ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना (Bihar Rajya Fasal Sahayta Yojna) के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है, बिहार के किसानो के लिए  इस बार फसल सहायता आवेदन पेपर लेस होगा।


इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन निबंधन करा सकते है सहकारिता विभाग (Cooperative Department) के वेबसाइट से नजदीकी CSC Center/Cyber Cafe/Etc. से या अपने कंप्यूटर या मोबाइल से।

                                                                                       Post Update Date : 01.01.2023

बिहार राज्य फसल सहायता-2023


बिहार का No. 1 Job Portal *

Important Dates


आवेदन की अंतिम तिथि
  • Last Date:  31.03.2023.

Important Documents

New Update: साइबर कैफ़े वाले आपके द्वारा दिए गए जानकारी के अनुसार ही आवेदन करेंगे 


OLD UDDATE कुछ महत्वपूर्ण जानकारी

रैयत किसान के आवश्यक दस्तावेज
  1. किसान पंजीकरण संख्या
  2. मोबाइल पास में होना चाहिए
  3. आधार कार्ड
  4. बैंक पासबुक
  5. LPC भू – स्वामित्व प्रमाण – पत्र
  6. स्व – घोषणा – पत्र
  7. आवेदक का फोटो
 गैर - रैयत किसान के आवश्यक दस्तावेज
  1. किसान पंजीकरण संख्या
  2. मोबाइल पास में होना चाहिए
  3. आधार कार्ड
  4. बैंक पासबुक
  5. स्व – घोषणा – पत्र पे वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार से मुहर एवं हस्ताक्षर कराना होगा।और आधार न0 भी लेना है। 
  6. आवेदक का फोटो

किसान इस बात का ध्यान जरूर रखें क्योंकि सभी के लिए अलग-अलग दिनांक निर्धारित

अधिसूचित फसलें एवं अंतिम तिथि
  1. गेहूँ 
  2. मक्का
  3. मसूर 
  4. अरहर 
  5. राई-सरसों
  6. आलू 
फसल सहायता योजना हेतु निम्नलिखित कागजात की स्व-प्रमाणित प्रति होना आवश्यक हैं |  

रैयत कृषक के लिए

1. भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (Land Possession Certificate) / जमीन का राजस्व रसीद 31-03-2022 के बाद का होना चाहिए |
2. स्व-घोषणा प्रमाण पत्र |

1. भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (Land Possession Certificate) / जमीन की रसीद (1 MB से कम होना चाहिए )
2. स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (400 KB से कम होना चाहिए )
 फसल सहायता योजना हेतु रैयत कृषक द्वारा दिया जाने वाला स्व-घोषणा प्रमाण पत्र की प्रति (केवल रैयत कृषक के लिए)
 
 
गैर रैयत कृषक के लिए
1. स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (400 KB से कम होना चाहिए )
 फसल सहायता योजना हेतु गैर रैयत कृषक द्वारा दिया जाने वाला स्व-घोषणा प्रमाण पत्र की प्रति (केवल गैर रैयत कृषक के लिए)
 
 
रैयत कृषक एवं गैर रैयत दोनों कृषक के लिए
1. भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (Land Possession Certificate) / जमीन की रसीद (1 MB से कम होना चाहिए )
2. स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (400 KB से कम होना चाहिए )
 फसल सहायता योजना हेतु रैयत कृषक एवं गैर रैयत कृषक दोनों कृषक द्वारा दिया जाने वाला स्व-घोषणा प्रमाण पत्र की प्रति (केवल गैर रैयत कृषक के लिए)

बिहार राज्य फसल सहायता : फसल सहायता योजना की प्रमुख विशेषताएँ

  1. रैयत, गैर-रैयत अथवा दोनों श्रेणी में पंजीकरण/आवेदन की सुविधा।
  2. एक फसल से ज्यादा फसलों के चयन की सुविधा।
  3. लाभ अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान।
  4. सहायता राशि का निर्धारण फसल कटनी प्रयोग के फलाफल के आधार पर।
  5. नगर पंचायत / नगर परिषद के किसानों को भी योजना का लाभ अनुमान्य।




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